टनकपुर/चंपावत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक एवं कानूनन प्रतिबंधित सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ चंपावत पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली टनकपुर में एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल की साइबर टिप लाइन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बाल संरक्षण कानूनों के दायरे में आने वाली आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई है। सूचना मिलते ही साइबर सेल टनकपुर एवं कोतवाली पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया।
पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि पर साइबर निगरानी रखी जा रही है और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जनहित में पुलिस की अपील
चंपावत पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक अथवा अवैध सामग्री को न तो साझा करें और न ही प्रसारित करें। ऐसी गतिविधियां गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
“सुरक्षित साइबर स्पेस, जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग और बच्चों की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।”


