मुंबई। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने स्कूल परिसरों और उनके 500 मीटर के दायरे में स्टिंग (Sting) एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में बच्चों और किशोरों के बीच एनर्जी ड्रिंक्स का चलन तेजी से बढ़ा है। इन पेयों में मौजूद कैफीन और अधिक मात्रा में चीनी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विशेषज्ञों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि छात्र-छात्राओं को ऐसे पेयों के अत्यधिक सेवन से बचाया जा सके।
एफडीए विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों पर इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार के इस फैसले को बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई विशेषज्ञों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि विद्यालयों के आसपास जंक फूड और अधिक कैफीनयुक्त पेयों की उपलब्धता पर नियंत्रण बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।


