चम्पावत, 17 अगस्त 2026। समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार की ओर से विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्गों की पात्र विधवा महिलाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु ₹50 हजार की धनराशि अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री आर.एस. सामंत ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदकों को निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। इनमें पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटो, परिवार रजिस्टर (भाग-2) की नकल, अंत्योदय/बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र तथा वर-वधू की आयु का प्रमाण पत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिस वित्तीय वर्ष में विवाह हुआ है, उसी वित्तीय वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य है। पात्र लाभार्थी निर्धारित दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अधिक से अधिक पात्र विधवा महिलाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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🌐 विभागीय वेबसाइट: socialwelfare.uk.gov.in



