राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 (नया NH-09) के सितारगंज से टनकपुर खंड तक प्रस्तावित फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) क्षेत्र के 12 राजस्व ग्रामों में भूमि के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री/बैनामा तथा भूमि की प्रकृति परिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध बमनपुरी, फागपुर, ज्ञानखेड़ा, पचपकरिया, भजनपुर, मोहनपुर, चंदनी, टनकपुर, मनिहारगोठ, बनबसा, देवरामपुर उर्फ सीतापुर तथा बिचई ग्रामों में लागू रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित राजमार्ग एलाइनमेंट की वर्तमान मध्य रेखा से दोनों ओर 50-50 मीटर की परिधि में स्थित भूमि पर किसी भी प्रकार का लेनदेन अथवा प्रकृति परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा तैयार भूमि अधिग्रहण योजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-A के अंतर्गत अधिसूचित/प्रस्तावित भूमि पर भी यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह कदम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और विवाद-मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि अवैध लेनदेन, कृत्रिम मूल्य वृद्धि या अनधिकृत निर्माण की संभावना न हो। उपजिलाधिकारी टनकपुर को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अधिसूचित क्षेत्र में भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त या निर्माण कार्य से पूर्व प्रशासन से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। परियोजना पूर्ण होने पर क्षेत्र में यातायात सुविधा, सड़क सुरक्षा, पर्यटन गतिविधियों तथा व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि अधिग्रहण संबंधी सभी कार्यवाही विधिसम्मत ढंग से की जाएगी।



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