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पूर्णागिरि मेला–2026: श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु यातायात व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, टैक्सी यूनियनों संग

मेला अवधि में ओवरलोडिंग पर रोक, पुलिस सत्यापन अनिवार्य — परिवहन विभाग के निर्देश

माँ पूर्णागिरि मेला–2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा टैक्सी यूनियनों, वाहन स्वामियों एवं चालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार आयोजित की गई, जिसमें मेला अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में निर्धारित रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था, यातायात डायवर्जन, ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, अनुशासित वाहन संचालन तथा सड़क सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। अध्यक्षता करते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्री सुरेन्द्र कुमार एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री मनोज बगोरिया ने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि मेला अवधि में सभी वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रहेगा तथा टैक्सी यूनियनों को तीन दिवस के भीतर सत्यापित चालकों एवं वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत वाहन चालकों को सड़क पर कूड़ा या प्लास्टिक न फेंकने और व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के उपरांत एआरटीओ कार्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें उपस्थित चालकों एवं विभागीय कार्मिकों ने यातायात नियमों के पालन की शपथ लेते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का संकल्प लिया। जो

इस अवसर पर परिवहन उप निरीक्षक आनंद सिंह बिष्ट, परिवहन सहायक निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद, आरक्षी महेन्द्र पाल, नीरज कुमार, किशन कुमार आर्य सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

Rajiv Gupta

Written by Rajiv Gupta

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