लोहाघाट/चम्पावत, 12 जून 2026। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए चम्पावत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चालक के साथ मारपीट, अभद्रता, जातिसूचक टिप्पणी तथा सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर अपमानित करने के मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित वाहन चालक ने थाना लोहाघाट में दी गई तहरीर में बताया कि वह 10 जून को अपनी टैक्सी में सवारियों को लेकर लोहाघाट से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान देवराड़ी बैण्ड के पास कुछ टैक्सी चालकों ने उसकी गाड़ी रोक ली और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी, मोबाइल फोन छीन लिया तथा अभद्र व्यवहार करते हुए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
पीड़ित का कहना है कि इस घटना से उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंची है तथा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान हुआ है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के निर्देश पर थाना लोहाघाट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर संख्या 18/2026 दर्ज की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, एससी/एसटी एक्ट तथा आईटी एक्ट की धारा 66(E) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार मामले में विरेन्द्र सिंह, शोबन सिंह, हरीश सिंह बोहरा तथा मोहन चन्द्र, निवासी लोहाघाट, को नामजद किया गया है।
पुलिस की अपील
चम्पावत पुलिस ने आमजन से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना, अफवाह फैलाना या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री प्रसारित करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चम्पावत पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि कानून हाथ में लेने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा


