टनकपुर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुधवार, 1 अक्टूबर 2026 को नगर पालिका टनकपुर स्थित नेहरू पार्क में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के दिशा-निर्देशों के क्रम में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी गई। पीएलवी अधिकार मित्रों ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के अधिकार, भरण-पोषण न्यायाधिकरण की भूमिका, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा उनके कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूक किया।
इस दौरान उपस्थित लोगों को वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इनमें पेंशन का लाभ, समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली सुविधाएं, बस एवं रेल किराये में मिलने वाली छूट, बैंकों में सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज सहित अन्य लाभों के बारे में बताया गया।
पीएलवी ने बताया कि यदि परिवार के पाल्य द्वारा माता-पिता अथवा बुजुर्गों का उचित भरण-पोषण नहीं किया जाता है, तो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उन्हें अपने अधिकारों के लिए न्यायालय अथवा संबंधित प्राधिकरण की शरण लेने का अधिकार है।
कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं एवं बच्चों को अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और कर्तव्य की भावना रखने तथा उनकी उचित देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए उनके सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है।
कार्यक्रम में पीएलवी अधिकार मित्र बिजेंद्र अग्रवाल, अमित कुमार, किरन जोशी एवं सुनील कुमार सहित वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।


