उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदेश के हजारों पात्र बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन का मजबूत आधार बन रही है।
योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इससे लाभार्थियों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है।
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की मासिक आय सभी स्रोतों से ₹4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा वह बीपीएल कार्डधारक होना चाहिए। साथ ही, आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
इच्छुक पात्र नागरिक समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल, ‘अपनी सरकार’ पोर्टल अथवा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र या बीपीएल राशन कार्ड, सीबीएस युक्त बैंक पासबुक तथा निवास प्रमाण-पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल आवश्यक है।
राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को भी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके सम्मान, सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। “सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, सशक्त उत्तराखंड” की भावना के साथ सरकार प्रत्येक पात्र बुजुर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

